सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, कहा- सरकार ने आंखें मूंद रखी
Shortpedia
Content Team![](https://assets.shortpedia.com/uploads/2024/02/28/1709089912.jpeg?tr=w-720,ar-3-2,cm-pad_resize,bg-F3F3F3)
Image Credit: newsbyte
सुप्रीम कोर्ट ने आज पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक और झूठे विज्ञापनों के मामले में बड़ी कार्रवाई की। कोर्ट ने अगले आदेश तक कंपनी के विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम, 1954 के तहत ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके प्रबंधन निदेशक (MD) आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। मना करने के बावजूद भ्रामक विज्ञापन चलाने के लिए ये कार्रवाई हुई है।