सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने से स्पीकर को रोका
Kapil Chauhan
News Editor
Image Credit: Bar and bench
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सॉलिसिटर जनरल से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करने के लिए कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है, तब तक कोई निर्णय न लें। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एक बेंच के गठन की आवश्यकता होगी और सूचीबद्ध होने में कुछ समय लगेगा। हालांकि, मामला कल सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।
