SC की टिप्पणी: हाईकोर्ट की मंजूरी के बगैर वापस नहीं होगा सांसदों और विधायकों के खिलाफ दायर मामला
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
आज SC ने राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के अपराधीकरण से जुड़े एक मामले में निर्देश दिया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला संबंधित हाईकोर्ट की मंजूरी के बगैर वापस नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले में निर्देश को संशोधित किया। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने में विफलता का आरोप लगाकर दायर अवमानना याचिकाओं का ये मामला था।