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सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को करेगा चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति कानून से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई

Shortpedia

Content Team
Image Credit: newsbyte

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। कोर्ट 15 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल) अधिनियम, 2023 से संबंधित इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ये याचिकाएं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव डॉ जया ठाकुर ने दायर की हैं।