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नियमों का पालन किए बगैर एनएसएफ मान्यता की अनुमति नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

57 राष्ट्रीय खेल संघों को प्रोविजनल वार्षिक मान्यता देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। न्यायमूर्ति हीमा कोहली व न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने कहा है कि देश में एनएसएस के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, उन्हें प्रोविजनल मान्यता देने की पहले से चली आ रही व्यवस्था को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा- अब ऐसा नहीं होगा।