केंद्र सरकार का फोन कंपनियों को आदेश, दो साल के लिए सुरक्षित रखें कॉल रिकॉर्ड्स
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दूरसंचार विभाग की ओर से यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के साथ टेलिकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और टेलिकॉम लाइसेंस वाली दूसरी कंपनियों को आदेश दिए गए हैं कि उन्हें कम से कम दो साल के लिए कॉमर्शियल और कॉल डीटेल रीकॉर्ड्स रखने होंगे। पहले कंपनियां केवल एक साल के लिए कॉल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखती थीं। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर ये निर्देश ऑपरेटर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को दिए हैं।