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दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्रों को फीस संबंधी मामले में दी बड़ी राहत

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए जेएनयू प्रशासन को आदेश दिया कि छात्रों को फिलहाल पुरानी फीस के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत दी जाए। छात्रों से किसी भी तरह की लेट फीस ना ली जाए। आज की सुनवाई में कपिल सिब्बल ने कहा कि फीस में बढ़ोतरी गैर-कानूनी है। बकौल सिब्बल, जेएनयू की हाई-लेवल कमेटी को होस्टल मैनुअल में बदलाव का अधिकार नहीं था।