सुप्रीम कोर्ट: बलात्कार के मामले में जमानत नहीं दी जायेगी भले ही यौन उत्पीड़न का शिकार "यौन संबंध" हो
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SC ने कहा कि यौन साक्ष्य का शिकार होने वाले मेडिकल सबूतों से पता चलता है कि बलात्कार के एक आरोपी को बलात्कार के मामले में जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय में कोई आधार नहीं था। CJI की अगुवाई वाली पीठ ने कथित घटना के लिए रिज़वान को 3 अप्रैल, 2018 को जमानत रद्द कर दी। SC ने आरोपी को 4 सप्ताह के भीतर मुजफ्फरनगर अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा।