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मध्य प्रदेश सरकार ने दी 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को मंजूरी, होगी 10 साल की जेल

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए लाए गए 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को कैबिनेट से मंजूरी मिली। नए विधेयक के तहत, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल तक की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 50,000 रुपये का जुर्माना और 2 से लेकर 10 साल की जेल होगी।