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अब्दुल्ला के खिलाफ SC में याचिका खारिज, कोर्ट की टिप्पणी- सरकार की राय से अलग राय रखना राजद्रोह नहीं

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सरकारी राय से अलग राय रखना राजद्रोह नहीं कहलाएगा। फारुख अब्दुल्ला के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। याचिका जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के खिलाफ अब्दुल्ला के बयानों को लेकर दायर की गई थी। जिसमें पिटीशनर्स का दावा था कि तब अब्दुल्ला ने चीन से मदद लेने की बात कही थी।