सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- राज्य सरकार का कोई भी नौकरशाह नहीं बन सकेगा चुनाव आयुक्त
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। जिसके मुताबिक, राज्य सरकार से जुड़ा व्यक्ति चुनाव आयुक्त नहीं बन पाएगा। दरअसल, चुनाव आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को बदला तो ममता सरकार आयोग पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कोई भी राज्य सरकार अपने किसी भी सेवारत नौकरशाह को चुनाव आयोग का अतिरिक्त प्रभार नहीं सौंप सकती है।