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एक अप्रैल से दिल्ली में अलग लेन में चलेंगे बस और भारी वाहन

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Yahoo

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से बसों और भारी वाहनों के लिए अलग लेन पर चलने का सख्त नियम बनाया पहले चरण में 46 में से 15 चुनिंदा सड़कों पर विशेष लेन पर नहीं चलने वाले वाहन चालकों को 10 हजार रुपये तक जुर्माना और छह माह कैद की सजा होगी। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग सुबह 8 से रात 10 बजे तक नियम का पालन कराएंगे।