विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों को लेकर किया बड़ा बदलाव
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देश के नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने में कोई परेशानी ना हो इसलिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पासपोर्ट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. सुषमा स्वराज ने बताया कि पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए पति और पत्नी को मैरिज सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होता था साथ ही तलाक होने के बाद भी पति का नाम लिखना जरूरी था. इस नियम को हमने बदलते हुए इन दोनों ही चीजों को हटा दिया है अब यदि किसी के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका आसानी से पासपोर्ट बन जाएगा.